युवती के आरोपों के अनुसार वह 2011 में एएमयू में एक्टिंग कोर्स कर रही थी। तभी सिखाने के दौरान अजीम हुसैन नाम के युवक ने उसे अपना हिंदू नाम बताया था। इतना ही नहीं वह उसके साथ मंदिर भी जाता था। इस पर दोनों में नजदीकियां हुईं और उन्होंने 2016 में शादी कर ली। अजीम दूसरे समुदाय का था, इसलिए इस रिश्ते के खिलाफ आए मायके पक्ष ने युवती से रिश्ता तोड़ दिया।
अलीगढ़ महानगर के क्वार्सी इलाके की एक युवती ने एएमयू में पढ़ाई के दौरान गैर समुदाय के युवक से दोस्ती होने पर प्रेम विवाह कर लिया। अब शादी के सात वर्ष बाद उसने उत्पीडऩ व जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। उसने खुद व खुद की बेटी की जान को खतरा बताया है। युवती के समर्थन में करणी सेना आ गई है। जिसके बाद पुलिस ने पति को विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन की धारा में गिरफ्तार कर लिया है।
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युवती के आरोपों के अनुसार वह 2011 में एएमयू में एक्टिंग कोर्स कर रही थी। तभी सिखाने के दौरान अजीम हुसैन नाम के युवक ने उसे अपना हिंदू नाम बताया था। इतना ही नहीं वह उसके साथ मंदिर भी जाता था। इस पर दोनों में नजदीकियां हुईं और उन्होंने 2016 में शादी कर ली। अजीम दूसरे समुदाय का था, इसलिए इस रिश्ते के खिलाफ आए मायके पक्ष ने युवती से रिश्ता तोड़ दिया। शादी के बाद अजीम व ससुरालियों का उसके प्रति व्यवहार बदला। उसका उत्पीडऩ शुरू हो गया। उसके साथ गलत हुआ। वह मायका छूटने के कारण झेलती रही। उसे गुरुग्राम ले जाया गया, वहां भी उत्पीड़न हुआ।
अब हालात ये हैं कि उसे उसके त्योहार नहीं मनाने दिए जाते। उसे व उसकी बेटी को जान का खतरा है। उसे आत्महत्या पर मजबूर किया जा रहा है। बेटी को मारने की कोशिश होती है। आरोप है कि शादी के समय उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था। सास, देवर ननद आदि पति का सहयोग करते हैं। उसके साथ आपत्तिजनक कृत्य भी हुए हैं। तरह तरह की धमकियां दी जाती हैं। इस मामले में पुलिस महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर चुकी है।
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इधर, महिला के आरोपों की जानकारी पर करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र चौहान उसके समर्थन में थाने पहुंच गए। जहां उन्होंने आरोपी पक्ष पर कार्रवाई की बात रखी। सीओ तृतीय अशोक कुमार के अनुसार दोदपुर के गैर समुदाय के युवक से प्रेम विवाह करने वाली महिला व पति के बीच पारिवारिक विवाद है। कुछ दिन पहले मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसकी विवेचना चल रही है। विवेचना में आरोपों के अनुसार धर्म परिवर्तन की धारा बढ़ाकर पति को गिरफ्तार किया गया है। उसे जेल भेजा जाएगा।
गुरुग्राम व सिविल लाइंस में पहले भी दर्ज हुए दो मुकदमे
सीओ के अनुसार पुलिस विवेचना में सामने आया कि पहले महिला ने गुरुग्राम में दहेज उत्पीडऩ का एक मुकदमा दर्ज कराया। फिर 2020 में एक मुकदमा सिविल लाइंस में दर्ज कराया। उस समय महिला ने स्वयं धर्म परिवर्तन कर प्रेम विवाह करने की बात कही थी। बाद में महिला ने सिविल लाइंस के मुकदमे में समझौता भी कर लिया। जिसके आधार पर यहां के मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लग गई। मगर अब फिर से महिला ने आरोप लगाए हैं। उन्हीं आरोपों के आधार पर कार्रवाई की गई है।