15 में से कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध हैं, वे परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे। मगर सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है, तो मतदान मौका दिया जाएगा।
अलीगढ़ मंडल के अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज में 11 मई को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए मतदान होगा। निकाय चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के इरादे से निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को 15 पहचान पत्र लेकर मतदान करने जाने का विकल्प दिया है। डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि इन 15 विकल्प में से किसी एक तरह के पहचान पत्र को साथ लेकर जाने पर मतदाता मतदान कर सकेगा।
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ये 15 पहचान पत्र होंगे मान्य
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र
आधार कार्ड
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
आयकर पहचान पत्र
राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक
पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र
फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र
श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र
राशनकार्ड
मुखिया का दस्तावेज ही अन्य सदस्यों के लिए होगा वैध
डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि 15 में से कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध हैं, वे परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे। मगर सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है, तो मतदान मौका दिया जाएगा।