विकास खंड क्षेत्र के गांव राजमऊ में संचालित एकता महिला ग्राम संगठन की अध्यक्ष सुनीता देवी के खिलाफ तीन लाख पच्चीस हजार रुपये के गबन में मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह मामला अमर उजाला में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था।
खंड विकास अधिकारी आलोक आर्य ने पत्र के माध्यम से बताया कि संगठन की महिला सुनीता देवी द्वारा धोखाधड़ी करते हुए तीन लाख पच्चीस हजार रुपये का गबन किया था। जांच के बाद गबन के आरोप की पुष्टि हुई है। जिसके बाद उपायुक्त स्वत: रोजगार कार्यालय ने मुकद्दमा पंजीकृत करने के लिए आदेश जारी किए हैं।
सांठगांठ के बाद अपने खाते में ली धनराशि
गांव राजमऊ में गंगा प्रेरणा महिला संकुल समिति जिरौली के अंतर्गत एकता महिला ग्राम संगठन की अध्यक्ष एवं सपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सुनीता देवी ने सांठगांठ करते हुए अपने खाते में तीन लाख पच्चीस हजार रुपये की धनराशि गलत तरीके से ली थी। जिसके बाद गांव के ही युवक द्वारा शिकायत करते हुए जांच की मांग रखी गई। विभाग द्वारा कराई गई जांच में सुनीता देवी के खिलाफ गबन के आरोप की पुष्टि हुई। जिस पर उपायुक्त स्वत: रोजगार कार्यालय ने खंड विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए सुनीता देवी द्वारा गलत तरीके से धनराशि हड़पने एवं दुरुपयोग करने का मुकद्दमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।