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अवैध खनन मामले में दो लोगों पर 1.97 करोड़ का जुर्माना

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
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खैर के गांव लालपुर रैयतपुर में निजी भूमि पर खनन की अनुमति से ज्यादा अवैध रूप से बालू खनन मामले में दो लोगों पर 1.97 करोड़ रुपया जुर्माना लगाया गया है। यही नहीं खेतों में अवैध रूप से बालू रखने के मामले में चार किसानों को नोटिस जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर इनकी बालू नीलाम कर दी जाएगी।

प्रशासन ने खैर के गांव लालपुर रैयतपुर निवासी राजेंद्र सिंह पुत्र विजय पाल को अपनी निजी भूमि पर बालू का खनन कराकर मिट्टी निकालने की अनुमति दी थी। ताकि वह इस पर अपनी फसल उगा सके। यह अनुमति नियमानुसार तीन माह के बजाय डेढ़ माह के लिए दी गई थी। कुछ लोगों ने शिकायत की कि राजेंद्र अनुमति की आड़ में अवैध खनन करा रहा है।
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इसकी जांच की गई तो पता चला कि उसने 950 घन मीटर बालू का अवैध खनन किया है। डीएम के आदेश पर उसके खिलाफ एक करोड़ 15 लाख 36 हजार 250 रुपया जुर्माना लगाया गया।

गुरुवार को दोबारा जांच हुई तो पता चला कि राजेंद्र ने 21375 घन मीटर बालू का खनन और किया है। इस पर बालू की रायल्टी का पांच गुना यानी कि 70 लाख 78 हजार 750 रुपया जुर्माना लगाया गया। इसी तरह गांव के ही रमेश पुत्र महावीर को भी निजी भूमि पर बालू हटाने का परमिट दिया गया था।

उसे भी खनन के लिए डेढ़ माह की अनुमति मिली। जांच में उसके यहां भी 1013 घन मीटर अवैध बालू खनन पाया गया। उस पर 11 लाख 75 हजार 750 रुपया जुर्माना लगाया गया। जिला खनन अधिकारी आरके संगमा ने बताया कि इनके अलावा खेतों में बालू का अवैध रूप से भंडारण करने के मामले में चार लोगों को नोटिस दिए गए हैं।

इनमें यमुना की खादर से लगे पलवल हरियाणा के गांव बढ़ा निवासी राजेंद्र पुत्र इतवारी के यहां 1767 घन मीटर बालू पायी गई। जबकि गांव लालपुर रैयतपुर निवासी रूप सिंह के यहां 2007 घन मीटर बालू मिली।
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इसी गांव की रज्जोदेवी पत्नी मांगेराम के यहां 1609 घन मीटर तथा गांव बढ़ोली फरीदाबाद निवासी विक्रम सिंह पुत्र धर्मवीर के यहां 450 घन मीटर बालू पायी गई। उन्होंने बताया कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर चारों किसानों की बालू नीलाम कर दी जाएगी।
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