हत्या आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा
ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।
देहली गेट के नीवरी बाग इलाके में क्रिकेट के विवाद में हुई हत्या के मामले में एडीजे द्वितीय सुरेशचंद चतुर्थ ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी मो. शाकिर के अनुसार 4 जुलाई 2013 को नींवरी के बाग के निकट कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। इसमें असलम भी शामिल था। वहीं निकट ही कुछ लोग जुआ खेल रहे थे।
क्रिकेट खेलते समय गेंद किसी जुआरी को लग गई। जब असलम वहां बॉल लेने के लिए गया तो ताश खेल रहे शहजाद पुत्र खलील निवासी मखदूम नगर थाना कोतवाली नगर ने असलम को तमंचे से गोली मार दी। गोली असलम के पेट में लगी। मेडिकल कॉलेज में असलम ने दम तोड़ दिया।
इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना की और विवेचनाधिकारी ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई एडीजे द्वितीय सुरेशचंद चतुर्थ के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।