धीरा ठाकुर हत्याकांड सहित चार मामलों में जमानत याचिका खारिज
ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
सत्र न्यायाधीश श्रीमती कल्पना मिश्रा के न्यायालय ने धीरा ठाकुर हत्याकांड सहित अलग-अलग मामलों में चार अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी डॉ. अबसार किदवई के अनुसार गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में आरोपी किशनवीर पुत्र भगवान सिंह निवासी रेसरी थाना खैर जिला अलीगढ़ की जमानत याचिका खारिज कर दी। उस पर बल्लम से गाय को मारने और एक गाय व सांड को घायल करने का आरोप है। इसी कोर्ट ने बहोरी पुत्र होतीलाल निवासी बसई थाना अतरौली की जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
आरोप है कि 21 सितंबर 2016 को उसने ओमवती देवी व पुत्री मिथलेश की कुछ अन्य लोगों की मदद से हत्या कर शव को घर के अंदर लटका दिया। सेशन न्यायालय ने नरेश उर्फ छग्ना पुत्र अमर सिंह निवासी शहजाद नगर नदरई कासगंज का जमानत प्रार्थनापत्र भी निरस्त कर दिया। आरोप है कि वह व उसके कुछ साथी 21 नवंबर 2016 को जब पशु चोरी कर ले जा रहे थे तो इन लोगों ने पीछा कर रहे उमाशंकर को गोली मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने मोहित तिवारी पुत्र मुनीश्वर तिवारी निवासी न्यू बांके बिहारी कॉलोनी थाना बन्नादेवी का जमानत प्रार्थना पत्र भी निरस्त कर दिया। वह धीरा ठाकुर हत्याकांड का आरोपी है।