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दहेज हत्या में पति, सास एवं ससुर को 10 साल की सजा

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क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़
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एडीजे-पंचदश अच्छेलाल सरोज के न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में पति, सास, ससुर को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी परवेंद्र जैन के अनुसार थाना अकबाबाद निवासी जितेंद्र पाल सिंह पुत्र इंद्र पाल सिंह ने 26 जून 2015 को थाना अकराबाद में दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि उसने अपनी बेटी सुरेखा की शादी 15 फरवरी 2010 को वीरेश पुत्र रामवीर सिंह निवासी नगला पतेल थाना अकराबाद के साथ की थी। शादी के बाद पति वीरेश, ससुर रामवीर सिंह व सास ललिया ने दहेज न मिलने पर जलाकर हत्या कर दी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली और पति को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने इस मामले में सास एवं ससुर को जमानत दे दी। इस मामले में न्यायालय ने तीनों को 10-10 वर्ष की सजा एवं 15 हजार रुपये का जुर्माने से दंडित किया है।
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