एएमयू प्रोफेसर पर चलेगा ईरानी छात्रा से छेड़खानी का मुकदमा
ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
एएमयू के चर्चित ईरानी छात्रा से छेड़खानी के आरोप में फंसे एएमयू प्रोफेसर बिलाल मुस्तफा खान पर सीजेएम न्यायालय ने आरोप तय कर दिए हैं। अब उन पर छेड़खानी की धारा 354 क 1/5 का मुकदमा चलेगा। हालांकि उन्हें आईटी एक्ट की धारा में अदालत ने राहत दी है। अब इस मामले में सात तारीख साक्ष्य पेश करने के लिए तय की है। इधर, हाईकोर्ट स्तर से लगातार नोटिस जारी होने के बाद भी पीड़ित छात्रा कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही है।
बता दें कि वर्ष 2014 के इस मुकदमे में एएमयू एमबीए विभाग के प्रोफेसर बिलाल मुस्तफा खान को नामजद आरोपी बनाया गया था, जिसमें आईटी एक्ट व छेड़खानी की धराएं द्विअर्थी संवाद को लेकर लगाई गई थीं।
इसके खिलाफ प्रोफेसर ने अदालत से आरोप तय करने की दहलीज पर ही आरोपों से बरी करने का अनुरोध किया था और दलील दी थी कि उसे एएमयू की महिला सेल ने भी बरी किया है। मगर पिछली तारीख पर अदालत ने प्रोफेसर की यह याचिका खारिज कर दी थी और आज सोमवार को सुनवाई करते हुए छेड़खानी का आरोप तय कर दिया गया है।
इस मामले में आरोपी पक्ष से पैरवी कर रहे प्रमोद तोमर व योगेंद्र पाल शर्मा एडवोकेट के अनुसार छात्रा लगातार नोटिस के बाद भी हाजिर नहीं हो रही है।