न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
अब विद्यालयों में बच्चों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी। हर 15 दिन में असेंबली लगाकर बच्चों को नियमों के बारे में बताया जाएगा और सड़क सुरक्षा नियमों के पालन करने की प्रतिज्ञा दिलाई जाएगी। इस संबंध में डीआईओएस डॉ. धर्मेंद्र शर्मा ने यूपी बोर्ड, सीबीएसई तथा आईसीएसई बोर्ड के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किए हैं।
डीआईओएस ने कहा है कि शासनादेश के अनुसार विद्यालयों में बिना हेलमेट प्रवेश निषेध किया जाए। छोटे बच्चों को दो पहिया वाहन से पहुंचाने वाले अभिभावकों को जागरूक करते हुए बच्चों को भी हेलमेट पहनाने के निर्देश दिए जाएं। इसके साथ ही कहा है कि स्कूलों में नियमों की जानकारी के लिए असेंबली लगाकर कम से कम 15 दिनों में बच्चों को नियमों के पालन करने की शपथ दिलाई जाए।
स्कूलों में सड़क सुरक्षा के नियमों को प्रदर्शित कर रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाए। इसी के साथ स्कूल वाहन चालक व परिचालक को प्रथम उपचार का प्रशिक्षण भी दिया जाए।