क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
एक बच्चे के अपहरण के आरोपी पांच अपहरणकर्ताओं को कोर्ट ने एडीजे कोर्ट संख्या 13 दिनेश कुमार मिश्रा ने दोषी मानते हुए सात-सात साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी हर्षवर्द्धन सिंह के अनुसार मडराक कस्बा निवासी रोहिताश पुत्र बाबूलाल का सात वर्षीय बेटा गोलू 17 जनवरी 2013 को जब स्कूल से आ रहा था तो अज्ञात लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। बाद में पुलिस ने उसे बरामद कर लिया।
इस मामले में पहले गुमशुदगी दर्ज की गई और उसके बाद अपहरण का मुकदमा कायम किया गया। विवेचना के उपरांत इस मामले में सुरेश पुत्र किशनलाल, योगेंद्र पुत्र रोशनलाल निवासी नगरा धारन थाना अवागढ़ एटा, अनिल पुत्र जयप्रकाश निवासी टिकाथर थाना अवागढ़ एटा, सुरेश पुत्र भूप सिंह निवासी मडराक अलीगढ़, मुकेश पुत्र महेंद्र निवासी नगला राम सिंह महावन मथुरा के अलावा चिरंजी पुत्र परसादी निवासी बहोरनपुर थाना अवागढ़ के खिलाफ अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किए। इस मामले की सुनवाई एडीजे कोर्ट संख्या 13 दिनेश कुमार मिश्रा के न्यायालय में हुई।
कोर्ट ने चिरंजी को दोषमुक्त कर दिया, जबकि शेष पांच आरोपियों सुरेश, योगेंद्र, अनिल, मुकेश व सुरेश को दोषी मानते हुए सात-सात की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।