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मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर जुर्माना

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
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एडीएम सिटी न्यायालय ने मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री एवं मिस ब्रांड के पांच मामलों में 3.95 लाख का जुर्माना लगाया है। इस सभी को एक माह के अंदर जुर्माना जमा करने के आदेश दिये गए हैं। 12 मई 2015 को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लोधा के गांव राइट के भूरे खां के यहां से दूध का नमूना भरा था। जांच में यह अधोमानक पाए जाने पर व्यवसायी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। दूसरे मामले में देहलीगेट स्थित देवी वाली गली में गौरीशंकर के मसाला पिसाई केंद्र से लाल मिर्च का नमूना लिया गया।
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यह नमूना भी अधोमानक पाए जाने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी क्रम में देहलीगेट स्थित नगला मसानी प्रेमनगर निवासी संजीव अग्रवाल की फर्म श्रीराम एंड कंपनी के यहां वनस्पति घी एवं सोयाबीन आयल खुला बिकता पाया गया। जो नियमविरुद्घ है। इस पर 50 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया। इनके यहां से बृजवासी गोल्ड ब्रांड के नाम से बिक रहा वनस्पति घी व सोयाबीन आयल मिस ब्रांड मिलने पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया। जबकि सासनीगेट के मोहल्ला जयगंज निवासी लोकेंद्र गुप्ता की नौरंगाबाद स्थित दुकान से आइसक्रीम का नमूना लिया गया। अधोमानक पाए जाने पर लोकेंद्र पर पांच हजार, मैसर्स भूमि इंटरप्राइजेज बोरना पनैठी पर 20 हजार और आइसक्रीम बनाने वाली भोपाल की फर्म के स्वामी बीएस रहमानी पर डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया गया।
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