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आरटीई के तहत दूसरे चरण में 329 बच्चों की लगी लाटरी, निजी स्कूलों में पाएंगे नि:शुल्क शिक्षा

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
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अलाभित और दुर्बल आय वर्ग के 329 बच्चों की लाटरी लगी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अब यह बच्चे निजी कान्वेंट स्कूलों में नि:शुल्क पढ़ सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद चयनित हुए इन बच्चों का अब विद्यालय खुलने के बाद एडमिशन कराया जाएगा। इससे पहले 258 बच्चोें की पहले चरण में लाटरी निकल चुकी है। अभी आखिरी चरण पांच जून को पूरा होगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अलाभित एवं दुर्बल आय वर्ग के बच्चों का कान्वेंट स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए शासन ने आदेश दिया था। अप्रैल माह में इसका पहला चरण पूरा हुआ था। इसमें 268 बच्चों की ओर से ऑनलाइन आवेदन किया गया था। पहले चरण में 258 बच्चों का लाटरी सिस्टम से चयन हुआ था।
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नियम यह है कि प्राइवेट विद्यालयों में निर्धारित कोटे के तहत अलाभित व दुर्बल आय वर्ग के बच्चों का एडमिशन किया जाएगा और उन्हें नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी। पहले चरण की लाटरी कलेक्ट्रेट में निकाली गई थी। अब मंगलवार को दूसरा चरण बीएसए ऑफिस में हुआ। दूसरे चरण में 612 बच्चोें की ओर से आवेदन किया था।

ऑनलाइन लाटरी में बीएसए का लॉग इन व पासवर्ड इस्तेमाल किया गया। अब दूसरे चरण में 329 बच्चों का चयन लाटरी सिस्टम के हुआ है। इन बच्चों का एडमिशन भी कक्षा एक अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा में एडमिशन होगा। अभी इस प्रक्रिया का तीसरा चरण शेष है और तब आवेदनकर्ताओं की ऑनलाइन लाटरी 5 जून को निकाली जाएगी।

यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि पहले चरण में 258 बच्चों की लाटरी तो निकली थी, लेकिन अभी उनमें से 198 के ही प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन हो सके हैं। शेष बच्चों के एडमिशन अभी उनके संबंधित दस्तावेज पूरे प्राप्त न होने की वजह से विद्यालयों में नहीं हो सके हैं।
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दस्तावेज मिलने पर उनके एडमिशन हो जाएंगे। बीएसए डॉ. लक्ष्मीकांत पांडेय का कहना है कि शासन के निर्देश पर लाटरी सिस्टम के तहत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों का एडमिशन कराया जा रहा है।
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