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7 दिन में शहर से बाहर जाएंगी 555 डेरी

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
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शहरी इलाके में संचालित हो रहीं करीब 555 डेयरियों के संचालकों को नगर आयुक्त ने शहर से बाहर जाने के लिए सात दिन की मोहलत दी है। हाईकोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद शनिवार को नगर आयुक्त ने इस संबंध में सेवा भवन में डेयरी संचालकों से बात की।

साथ ही गोबर नाले में बहते हुए पाए जाने पर प्रतिदिन 2 हजार रुपये और और सड़क पर पशु बांधने पर 200 रुपये का जुर्माना भरना होगा।

नगर आयुक्त ने दोपहर 12 बजे शहर के डेयरी संचालकों के साथ बातचीत शुरू की। संचालकों को हाईकोर्ट और एनजीटी 2016 के नियमों से अवगत कराया।

उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक सड़क, सड़क की पटरी, नाले नालियों में व आवासीय कालोनी में जो डेयरी संचालित हो रही है, उसे 7 दिन के अंदर तत्काल शहर सीमा के बाहर संचालन करने की व्यवस्था कर लें। नगर निगम, पुलिस प्रशासन ऐसे डेयरी संचालकों के खिलाफ अभियान चलाकर डेयरी को शिफ्ट करेगा।
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एसपी ट्रैफिक अजीमुल हक ने कहा कि शहर में आये दिन आवारा पशुओं के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। आम लोगों को इन आवारा पशुओं से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
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बैठक में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शिव कुमार, जोनल सफाई अधिकारी इंद्रजीत सिंह, स्वच्छता निरीक्षक डॉ. रामजीलाल, धर्मवीर सिंह, अहसन रब और डेयरियों के संचालक मौजूद थे।
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