क्राइम डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
विजयगढ़ के गांव मतवारी में तीन साल पहले हुई 6 वर्षीय बच्चे के अपहरण में आरोपी को सात साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। यह फैसला एडीजे-11 सुयश प्रकाश श्रीवास्तव के न्यायालय से सुनाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी शैलेंद्र अग्रवाल व ललित कुमार पुंढीर के अनुसार वाकया 10 मई 2015 का है, जब गांव का छह साल का बालक एक शादी समारोह में घूमते हुए अचानक गायब हो गया।
इस मामले में बच्चे के परिजनों ने पहले गुमशुदगी कराई और बाद में जांच पड़ताल के बाद आरोपी हरी सिंह बघेल का नाम स्पष्ट होने पर मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस विवेचना में पाया गया कि आरोपी बच्चे को गंदी नीयत से लेकर गया था। बाद में उसे बरामद कर लिया गया। बयान आदि के आधार पर आरोपी पर चार्जशीट दायर की गई। इस मामले में अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई है।