खतौनी में नाम बढ़ाने-हटाने और हिस्सा तय करने का मौका
ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
अलीगढ़। खतौनी में नाम बढ़वाने, नाम कटवाने या सहखातेदारों का अंश निर्धारण कराने के लिए परेशान हैं, तो ये आपके लिए बेहद काम की खबर है।
जिलाधिकारी ऋषिकेश भास्कर याशोद ने राजस्व ग्रामों की खतौनी के पुनरीक्षण व सहखातेदारों के गाटों के अंश का निर्धारण करने हेतु खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम जारी कर दिया है। उप्र राजस्व संहिता-2006 की धारा 31 की उपधारा 2 एवं उप्र राजस्व संहिता नियमावली के नियम 28 के उप नियम 1 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिलाधिकारी ने इस कार्यक्रम का संचालन करने की मंजूरी दी है।
खास बातें
1- राजस्व ग्रामों की खतौनी के पुनरीक्षण और उसमें दर्ज खातेदारों-सह खातेदारों के अंश निर्धारण हेतु सूचना का प्रकाशन 5 से 15 जून तक निर्धारित है।
2- खतौनी में दर्ज खातेदार- सहखातेदारों के खातावार और गाटा नंबरवार अंश को प्रारंभिक रूप से खातेदारों एवं ग्राम राजस्व समिति के परामर्श से लेखपाल द्वारा आकार पत्र 2 में भरने की तिथि 16 जून से 31 जुलाई है।
3- लेखपालों द्वारा खतौनी में सहखातेदारों के गाटा नंबरवार प्रस्तावित अंश के उद्धरण को आकार पत्र 3 में भरने व राजस्व निरीक्षक द्वारा समस्त खातेदारों-सहखातेदारों को आरसी प्रपत्र 8 में नोटिस जारी कर लेखपालों के माध्यम से तामील कराने की तारीख 1 से 31 अगस्त है।
4- खातेदार-सहखातेदार द्वारा प्रारंभिक रूप से दर्ज किये गये अंश के निर्धारण के विरुद्ध आपत्ति, शुद्धीकरण हेतु आकार पत्र-3 में विवरण अंकित करते हुये यथावश्यक अभिलेखों, प्रमाणों सहित संबंधित लेखपाल अथवा राजस्व निरीक्षक अथवा रजिस्ट्रार कानूनगो के समक्ष पेश करने की तिथि 1 से 30 सितंबर है।
5- राजस्व निरीक्षक द्वारा ग्राम राजस्व समिति से परामर्श, स्थानीय जांच-पड़ताल एवं पक्षों के मध्य सुलह-समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर अंश निर्धारण आदेश पारित करने की तिथि 1 से 31 अक्टूबर है।
6- खातेदार एवं सहखातेदार की अनिस्तारित आपत्तियों को राजस्व संहिता की धारा 116 के अंतर्गत जिलाधिकारी को निर्णय हेतु अग्रसारित करने की तिथि 1 से 15 नवंबर है।