युवती के दुष्कर्म में दस साल की सजा
ब्यूरो, अमर उजाला अलीगढ़।
अलीगढ़। एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अच्छेलाल सरोज के न्यायालय से युवती से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा और बीस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी प्रमोद कुमार तोमर के अनुसार जवां क्षेत्र के गांव कस्तली में दस नवंबर 2014 की दोपहर युवती घर से जा रही थी, तभी आरोपी शेरा उर्फ मुकेश गिरी ने उसको अपने घर में खींचकर दुष्कर्म किया। इस मामले में एक अन्य महिला भी नामजद की गई थी। अदालत में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर महिला को बरी कर दिया गया, जबकि मुकेश को आरोपी करार देते हुए दस साल की सजा व बीस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।