न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
लोधा के गांव मूसेपुर के शहीद दलवीर सिंह के परिजनों को गृह विभाग के निर्देशानुसार 25 लाख की ही मदद दी जाएगी। प्रदेश शासन के गृह पुलिस अनुभाग 6 ने इसका आदेश जारी कर दिया है।
उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के नए आदेश के अनुसार प्रदेश में रहने वाले सेना के जवान के शहीद होने पर उसके आश्रितों को 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
इसके साथ ही एक आश्रित परिजन को सरकारी नौकरी का भी प्रावधान है। पुराने आदेश के अनुसार पहले यह रकम 20 लाख और एक आश्रित परिजन को सरकारी नौकरी मिलती थी।
अलीगढ़ में शहीद दलवीर के परिजनों को सोमवार को उसके अंतिम संस्कार के मौके पर 20 लाख रुपये की मदद का पत्र दिया गया था, जिसमें 15 लाख रुपये पत्नी पिंकी देवी के नाम और 5 लाख रुपये माता रूपवती व पिता भूपेंद्र सिंह को दिए जाने का जिक्रहै।
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बुधवार को बताया कि जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के पास अब तक नया आदेश नहीं आया था जिसकी वजह से पुराने आदेश के अनुसार ही पत्र लिखा गया था। नए आदेश के अनुसार शहीद की पत्नी पिंकी देवी को 20 लाख रुपया तथा उसके पिता भूपेंद्र सिंह एवं माता रूपवती को पांच लाख रुपये का चेक दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बोर्ड के पास अब तक शहीद की 20 राज रिफ रेजीमैंट कार्यालय 57 राइफल से अब तक सत्यापन आख्या नहीं आयी है। आख्या मिलते ही शहीद के परिजनों को भुगतान कर दिया जाएगा।