क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
महानगर के गांधीपार्क थाना क्षेत्र के डोरी नगर में युवती को फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दस साल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे-फास्ट ट्रैक प्रथम अच्छेलाल सरोज के न्यायालय से सुनाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी प्रमोद कुमार तोमर के अनुसार वाकया 20 मार्च 2009 का है, जब नामजद रूपकिशोर उर्फ गपुआ निवासी डोरी नगर इलाके की एक युवती को अपनी बहनों व अन्य की मदद से फुसला ले गया।
घटना को उस समय अंजाम दिया गया, जब उसके परिजन कहीं गए हुए थे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बरामदगी करते हुए बयानों के आधार पर दुष्कर्म आदि धाराओं में चार्जशीट दायर की।
मुकदमे में सत्र परीक्षण के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने में से आधी धनराशि पीड़ित को प्रतिकर के रूप में देने का भी आदेश किया गया है।
हत्या के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से हत्या आदि के मुकदमे में आरोपियों की जमानत खारिज की गई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी डॉ.अबसार किदवई के अनुसार गौरव निवासी नगला लाले दादों पर 5 दिसंबर 2017 को पड़ोसी गांव के युवक की हत्या का आरोप है।
इस मामले में गौरव ने जमानत अर्जी दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसी तरह बलवीर सिंह व लीला धर निवासी कस्बा जलाली हरदुआगंज पर 21 अगस्त 2017 को कस्बे के ही युवक को पीटने, जिससे उसकी मौत हो जाने का आरोप लगा। इस मामले में दोनों की जमानत खारिज कर दी गई है।