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हर सूचना लेगा आयकर विभाग-First Page

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
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व्यापारियों से लेकर आम आदमी तक आयकर विभाग का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए तेरह ठिकानों से अलग-अलग सूचनाएं तलब की गई हैं।

ये सूचनाएं रजिस्ट्री कार्यालय, आरटीओ कार्यालय, सभी सरकारी एवं निजी बैंक, पोस्टआफिस, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड कंपनियां, सरकारी बांड देने वाली कंपनियां देंगी।
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यहां तक कि, दो लाख या उससे ऊपर की नकद खरीद करने पर संबंधित दुकानदार भी खरीददार से संबंधित सूचना सीधे आयकर विभाग को दे सकेगा। इस व्यवस्था हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट नाम दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 की सूचनाएं 31 मई 2018 तक देनी हैं। लेट होने पर प्रतिदिन के हिसाब से मोटा जुर्माना वसूला जाएगा।

इस संबंध में सोमवार दोपहर आयकर विभाग अलीगढ़ रेंज कार्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया। अलीगढ़ रेंज के प्रधान आयकर आयुक्त आनंद सरन सिंह और आयकर के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने सेमिनार में आए आरटीओ, रजिस्ट्री कार्यालय, पोस्ट आफिस, बैंक अधिकारी, म्यूचुअल फंड कंपनियों के प्रतिनिधियों को इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

उनके सवालों के जवाब दिए। यहां पर आयकर मुख्यालय अधिकारी एके राघव, सीए एसोसिएशन के अध्यक्ष अवन कुमार सिंह, सीए राजीव अग्रवाल, सीए विजय कुमार, सब रजिस्ट्रार कंचन मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीए अवन कुमार सिंह ने नई व्यवस्था के बारे में विस्तार से अवगत कराया।
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जुर्माना व्यवस्था
वित्तीय वर्ष 2017-18 की सभी मांगी गई सूचनाएं 31 मई 2018 तक देनी हैं।
सूचना में देरी होने पर पहले 100 रुपये प्रति दिन फिर 500 रुपये प्रति दिन का जुर्माना
इसके बाद देरी या सूचना गलत होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

नोटबंदी के दौरान की सूचनाएं भी खंगाली जाएंगी
नोटबंदी के दौरान नौ नवंबर 2016 से 31 दिसंबर 2016 के बीच चालू खाते में 12.50 लाख रुपये और बचत खाते में 2.50 लाख रुपये से अधिक जमा करने वाले उपभोक्ताओं के खाते फिर से खंगाले जाएंगे। आमतौर पर चालू खाते में 50 लाख और बचत खाते 10 लाख से अधिक जमा करने पर आयकर विभाग सूचनाएं एकत्र करता है।

ये हैं सूचना के 13 स्रोत
1-30 लाख या उससे ऊपर की जमीन, फ्लैट, मकान या दुकान की रजिस्ट्री करने पर रजिस्ट्री आफिस से
2-50 लाख या उससे ऊपर की रकम चालू खाते में जमा या निकासी करने पर संबंधित बैंक से
3-10 लाख या उससे ऊपर की रकम बचत खातेे में जमा या निकासी करने पर संबंधित बैंक से
4-10 लाख या उससे ऊपर की रकम की कोई भी एफडी बनवाने या भुनाने पर बैंक या पोस्ट आफिस से
5-10 लाख या उससे ऊपर के म्यूचुअल फंड या सरकारी बांड खरीदने बेचने पर संबंधित कंपनी से
6-02 लाख या उससे ऊपर का कोई भी मोटर व्हीकल लेने पर आरटीओ के माध्यम से
7-शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी अगर अपने ही शेयर बाईबैक करे तो 10 लाख या उससे ऊपर के सौदों पर
8-क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से 10 लाख या उससे ऊपर की विदेशी मुद्रा के लेन देन पर
9-सालाना ऑडिट कराने वाले व्यापारी की ओर से दो लाख या उससे ऊपर का नगद लेने पर
10-पोस्ट आफिस से बचत खाते में 2.50 लाख या इससे ऊपर के जमा या निकासी होने पर
11-पोस्ट आफिस से चालू खाते में 12.50 लाख या इससे ऊपर के जमा या निकासी होने पर
12-10 हजार रुपये नगद से ऊपर का कोई भी खर्च करने पर संबंधित व्यापारी को सूचना देनी होगी
13-किसी भी दुकान से सीधे दो लाख या उससे ऊपर की खरीदारी पर संबंधित दुकानदार सूचना देगा
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