टिंकू ने 3 जनवरी 2022 को तहरीर देकर कहा कि उनके पिता शिवलाल सिंह घर के अंदर सो रहे थे। इसी दौरान बड़े भाई का साला सतीश गाली-गलौज करते हुए आ गया। घर के अंदर घुसते ही पिता के साथ मारपीट करने लगा। विरोध पर कुल्हाड़ी से पिता के सिर पर प्रहार कर दिया।
अलीगढ़ के थाना गांधीपार्क क्षेत्र में बहन के ससुर पर हमला करने के आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। एडीजे 14 अमित कुमार तिवारी की अदालत ने युवक पर 24 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि नगला मानसिंह निवासी टिंकू ने 3 जनवरी 2022 को तहरीर देकर कहा कि उनके पिता शिवलाल सिंह घर के अंदर सो रहे थे। इसी दौरान बड़े भाई का साला सतीश उर्फ छिंगा निवासी नगला महताब गाली-गलौज करते हुए आ गया। घर के अंदर घुसते ही पिता के साथ मारपीट करने लगा। विरोध पर कुल्हाड़ी से पिता के सिर पर प्रहार कर दिया। हमले में पिता शिवलाल लहूलुहान होकर गिर गए। मरणासन्न अवस्था में उन्हें छोड़कर आरोपी चेतावनी देता हुआ बाहर निकला। टिंकू की पत्नी व अन्य व्यक्तियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस जांच में पता चला कि सतीश को बहन के बेटों से मिलने से रोकने पर वह शिवलाल से रंजिश रखने लगा था। अदालत ने सत्र परीक्षण, साक्ष्यों व गवाही के आधार पर सतीश को 10 साल की सजा सुनाई है।