फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Aligarh: जानलेवा हमले के दोषी को 10 साल की सजा, बहन के ससुर पर पर बोला था कुल्हाड़ी से हमला

Thu, 10 Oct 2024 02:41 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

टिंकू ने 3 जनवरी 2022 को तहरीर देकर कहा कि उनके पिता शिवलाल सिंह घर के अंदर सो रहे थे। इसी दौरान बड़े भाई का साला सतीश गाली-गलौज करते हुए आ गया। घर के अंदर घुसते ही पिता के साथ मारपीट करने लगा। विरोध पर कुल्हाड़ी से पिता के सिर पर प्रहार कर दिया।
विज्ञापन
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अलीगढ़  के थाना गांधीपार्क क्षेत्र में बहन के ससुर पर हमला करने के आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। एडीजे  14 अमित कुमार तिवारी की अदालत ने युवक पर 24 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन


एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि नगला मानसिंह निवासी टिंकू ने 3 जनवरी 2022 को तहरीर देकर कहा कि उनके पिता शिवलाल सिंह घर के अंदर सो रहे थे। इसी दौरान बड़े भाई का साला सतीश उर्फ छिंगा निवासी नगला महताब गाली-गलौज करते हुए आ गया। घर के अंदर घुसते ही पिता के साथ मारपीट करने लगा। विरोध पर कुल्हाड़ी से पिता के सिर पर प्रहार कर दिया। हमले में पिता शिवलाल लहूलुहान होकर गिर गए। मरणासन्न अवस्था में उन्हें छोड़कर आरोपी चेतावनी देता हुआ बाहर निकला। टिंकू की पत्नी व अन्य व्यक्तियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी सतीश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस जांच में पता चला कि सतीश को बहन के बेटों से मिलने से रोकने पर वह शिवलाल से रंजिश रखने लगा था। अदालत ने सत्र परीक्षण, साक्ष्यों व गवाही के आधार पर सतीश को 10 साल की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें