एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नंद प्रताप ओझा के न्यायालय से बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को दस साल की सजा से दंडित किया गया है। साथ में 20 हजार रुपये जुर्माना भी नियत किया है। विशेष लोक अभियोजक महेश चौधरी के अनुसार, वाकया 7 मई 2013 का है।
अतरौली क्षेत्र के गांव में दोपहर ढाई बजे गांव आया दुष्यंत पुत्र वीरेंद्र निवासी कौड़ियागंज अकराबाद पांच साल की बच्ची को खेत में ले गया और दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची के चीखने पर कुछ लोग आ गए, जिन्हें देख आरोपी भाग गया। मामले में मुकदमे के आधार पर आरोपी को जेल भेजा गया। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी को दस साल कैद, बीस हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। वहीं दस हजार रुपये पीड़ित पक्ष को देने के निर्देश दिए हैं।