अखिलेश सरकार ने भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे की 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं को साड़ी और 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को कंबल दिए जाने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया गया है।
साड़ी-कंबल की कीमत और उसकी खूबियों का मानक और खरीद की प्रक्रिया तय कर दी गई है। महिलाओं को पॉलिस्टर की दो-दो साड़ी और बुजुर्गों को शोडी कंबल दिया जाएगा।
पंचायतीराज मंत्री बलराम यादव ने बताया कि बुनकरों के हितों को ध्यान में रखते हुए 60 प्रतिशत वस्त्र की खरीद यूपिका व यूपी हैण्डलूम कार्पोरेशन के जरिए पंजीकृत बुनकर समितियों/कलस्टर से किया जाएगा।
बाकी 40 प्रतिशत अंश की खरीद केंद्र सरकार के उपक्रम एनटीसी (नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन) व प्रदेश सरकार की संस्था यूपिका व यूपी हैण्डलूम से की जाएगी।
214 की साड़ी, 419 का होगा कंबल
5.50 मीटर लंबी और 1.10 मीटर चौड़ाई वाली साड़ी होगी। इसकी बुनाई सादी रहेगी और दो इंच का दोनों तरफ बार्डर होगा। प्रति साड़ी 214 रुपये की कीमत में खरीदी जाएगी। शोडी कंबल की खरीद 419 में रुपये में की जाएगी।
साड़ी और कंबल की खरीद जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। इसमें सीडीओ, एक एडीएम, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, डीएसओ सदस्य होंगे। यूपिका हैंडलूम के तकनीकी विशेषज्ञ को तकनीकी सदस्य और डीपीआरओ सदस्य सचिव होंगे।
ये होंगे पात्र
ग्राम्य विकास विभाग की बीपीएल सूची, खाद्य एवं रसद विभाग के बीपीएल राशन कार्ड धारक, अंत्योदय कार्ड धारक, रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना से लाभान्वित परिवार शामिल होंगे।
साड़ी और कंबल का वितरण विकास खंड स्तर पर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी की उपस्थिति में खंड विकास अधिकारी द्वारा एक दिन में एक समारोह आयोजित कर किया जाएगा।
इसमें जन प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाएगा। वितरण के दिन जिलास्तर का एक अधिकारी उपस्थित रहेगा। यदि किसी वजह से वितरण एक दिन में संभव नहीं हो पा रहा है तो आवश्यकतानुसार दो या तीन दिनों में कराया जा सकेगा।