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UP: सिर्फ एक बार आधार में लिंग व जन्मतिथि कर सकते हैं अपडेट, जानें क्या लगेगा डॉक्यूमेंट?

Mon, 15 Apr 2024 02:29 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

आधार कार्ड में लिंग व जन्मतिथि सिर्फ एक बार अपडेट कर सकते हैं। एकमात्र जन्म प्रमाणपत्र के जरिए आप अपने बच्चे की जन्मतिथि को अपडेट करा सकते हैं।
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आधार कार्ड (aadhaar card) - फोटो : संवाद
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के आगरा में स्कूल खुल चुके हैं और बच्चों का एडमिशन कराना है। आधार कार्ड में आपके बच्चे की अधिक उम्र दिख रही है तो इसको आप एक बार ही अपडेट करा सकते हैं। एकमात्र जन्म प्रमाणपत्र के जरिए आप अपने बच्चे की जन्मतिथि को अपडेट करा सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर लिंग अपडेट करा सकते हैं। इसके इतर आप अपना पता कई बार आधार कार्ड में बदलवा सकते हैं।

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आधार कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। स्कूल में एडमिशन कराने व अन्य तरह के प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए लोग उम्र कम कराने के लिए आधार कार्ड सेंटर पहुंच रहे हैं। कई मामलों में परिजन से बच्चों का आधार कार्ड बनवाते समय जन्मतिथि गलत चढ़ गई तो किसी युवा को आधार कार्ड में उम्र कम करानी है।

ऐसे लोगों के पास सिर्फ एक बार ही मौका है। आधार सेंटर प्रभारी बताते हैं कि लिंग व जन्मतिथि को अपडेट कराने का सिर्फ एक मौका मिलता है। नाम में अपडेट दो बार करा सकते हैं। यह काम आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको आधार सेंटर ही आना पड़ेगा।

डेमोग्राफिक 50 व बायोमेट्रिक के लिए 100 रुपये

अगर आप डेमोग्राफिक अपडेट जैसे नाम, नंबर, पता, जन्मतिथि और लिंग अपडेट कराते हैं तो 50 रुपये शुल्क लगेगा। यदि आप बायोमेट्रिक फोटो, फिंगरप्रिंट्स, आयरिस अपडेट कराते हैं तो 100 रुपये लगते हैं।

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0-18 साल तक की उम्र के लोगों की जन्मतिथि सिर्फ जन्म प्रमाणपत्र से ही अपडेट हो सकती है। वहीं 18 साल से अधिक उम्र के लोग पासपोर्ट, हाईस्कूल की मार्कशीट, पेंशन धारक के पीपीओ, जन्म प्रमाणपत्र से जन्मतिथि अपडेट करा सकते हैं।

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