आगरा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 9 मोहित कुमार प्रसाद ने चेक बाउंस के आरोप में सिकंदरा थाना क्षेत्र के राधानगर निवासी रानी मुकदमे के विचारण के लिए 4 सितंबर को अदालत में तलब करने के आदेश दिए हैं।
सिकंदरा थाना क्षेत्र के महल निवासी सोनपाल सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में वाद दायर कर आरोप लगाया कि विपक्षी रानी और उसके पति पदम सिंह से उनके पारिवारिक संबंध थे। शालू दरी उद्योग के नाम से रानी व्यापार करती है। अपने व्यापार के लिए 2.6 लाख रुपये उधार मांगे। 6 माह में वापस देने वादा किया। तगादा करने पर चेक दिया। बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया।