कासगंज। कोरोना वायरस की आपदा से लॉकडाउन के दृष्टिगत किसानों, नागरिकों के उपयोगार्थ आवश्यक सेवाओं, कृषि उत्पादों के विपणन व्यवस्था तथा खा़द्य सामग्री की आपूर्ति निर्वाध रूप से हो सकेगी। जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने इस संबंध में आदेश पारित किए हैं। यह 15 अप्रैल से प्रभावी होंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में किसानों एवं किसानों के वाहनों को मंडी समितियों, स्थानीय बाजारों में सामान को लाने ले जाने, हॉट पैंठों में विक्रय करने के लिये आवागमन बाधित नहीं किया जाएगा। कृषि उपज को थोक बाजारों में लाने ले जाने वाले व्यापारी, आढ़तियों, पल्लेदारों और मजदूरों को आवश्यक पास जारी किए जाएंगे।
मंडी समिति परिसर में तथा कृषि व्यापारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने यहां सैनिटाइजर, साबुन, पानी व स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्थाएं रखें। मंडियों में भीड़ न लगने पाए। हॉट पैंठों व ग्राम बाजारों में ग्रामीणों और विक्रेताओं में 2 मीटर की दूरी बनी रहे। इसके लिए नोडल अधिकारी नामित कर दिए गए हैं। आदेशों का पालन न होने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
यह रहेगी व्यवस्था
किसान सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मंडी में ला सकेंगे उपज
व्यापारी सांय 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक कर सकेंगे क्रय विक्रय व लोडिंग
व्यापारियों को सेनटाइजर, पानी आदि की रखनी होगी व्यवस्था