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Agra News: गांव में भी पानी पर टैक्स, बनेंगी शहर जैसी नई कॉलोनियां

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एआई से समझें कैसे बदलेंगे गांव
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आगरा। शहर की तर्ज पर गांव में भी पानी पर टैक्स लगेगा। नई कॉलोनियां बसेंगी। व्यावसायिक भवन, बाजार, फैक्टरी व उद्योग-धंधे लगेंगे। पंचायत स्तर से इसके लिए अनुमति लेनी होगी। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन होगा। यह नई व्यवस्था एक जनवरी से सभी ग्राम पंचायतों में लागू हो चुकी है। ग्राम पंचायत टैक्स वसूलने के लिए टैक्स अधिकारी नियुक्त करेगी।
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पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। नई योजना में अनुमति लेकर बिल्डर्स और डेवलपर्स नई कॉलोनियां विकसित कर सकेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि पंचायतों में सीमित संसाधन हैं। शहर किनारे बसे ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। पंचायतों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक जनवरी 2026 से ग्राम सभा क्षेत्र में आवासीय कॉलोनियों और वाणिज्य भवन विकसित करने के लिए पंचायत से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इसके बाद पंचायत संपत्तियों पर सालाना टैक्स वसूल सकेगी।
पंचायती राज विभाग ने यह निर्णय गांव में खड़ंजा, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश आदि सुविधाओं के बढ़ते अतिरिक्त बोझ और सीमित आय के साधनों के कारण लिया है। इसके जरिये गांवों में लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण आंचलिक बाजार, मेले, हाट आयोजित हो सकेंगे। ग्राम सभा का आर्थिक विकास होने के साथ बेहतर आधुनिक सुविधाओं व इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो सकेगा। नए नियम के तहत ग्रामीण क्षेत्र की परिधि में आ रहे प्रेक्षागृह, सिनेमाघर अन्य मनोरंजन कार्यों पर भी टैक्स लगेगा। इस संबंध में डीपीआरओ ने सभी पंचायत सचिवों को आदेश जारी कर दिए हैं। टैक्स और शुल्क का निर्धारण पंचायत की बैठक में होगा। पेयजल उपभोक्ताओं से 50 रुपये प्रति माह टैक्स लिया जाएगा।
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