मैनपुरी। अब बेवर विकास खंड की ग्राम पंचायत मदद्दापुर धर्म में लाखों का घोटाला सामने आया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद डीएम ने ग्राम प्रधान को धारा 95जी का नोटिस जारी किया है।
एक शिकायत पर मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत मद्दापुर धर्म में जांच के लिए उप क्रीड़ा अधिकारी व अवर अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को जिम्मेदारी सौंपी थी। जांच के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सीडीओ को सौंपी। इसमें कुल 2.78 लाख रुपये का प्रधान रमेशचंद्र द्वारा घोटाला करने की बात सामने आई। वित्तीय वर्ष 2017-18 में ग्राम प्रधान ने ये अनियमितता की गई है। इंटरलॉकिंग कार्य व नाली निर्माण के नाम पर ग्राम पंचायत में फर्जीवाड़ा किया। जांच समिति ने धनराशि की रिकवरी कराए जाने की भी संस्तुति की है। इसके आधार पर डीपीआरओ, सीडीओ प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की।
इसके बाद जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने शुक्रवार को ग्राम प्रधान को पंचायती राज अधिनियम की धारा 95जी के तहत नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रधान को जवाब में साक्ष्य सहित ये साबित करना होगा कि कोई घोटाला नहीं किया गया है। अगर ये साबित करने में प्रधान असमर्थ रहते हैं तो प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए जाएंगे।
गांव मद्दापुर धर्म निवासी पातीराम ने डीएम को एक शिकायती पत्र सौंपा था। इसमें उन्होंने ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत में घोटाला करने की बात कही थी। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराने के लिए मुख्य विकास अधिकारी को लिखा। इसके बाद ही मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायत में जांच कराई।
ग्राम पंचायत मद्दापुर धर्म की जांच में घोटाला सामने आया है। जिलाधिकारी द्वारा ग्राम प्रधान को पंचायती राज अधिनियम की धारा 95जी के तहत नोटिस जारी किया गया है। साक्ष्य सहित जवाब न देने पर अधिकारी सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। - स्वामीदीन, डीपीआरओ।