आगरा में जिस युवती के घरवालों ने युवक पर अपहरण करने का आरोप लगाया था, उसका सच कुछ और ही निकला। न्यायालय में जब सुनवाई हुई, तो युवती ने बयान दिया कि वो उसके साथ अपनी मर्जी से गई थी।
युवती को ले जाने और अन्य आरोपों के मामले में थाना मंटोला क्षेत्र के राधा बल्लभ की बगीची निवासी सनी ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। अदालत में पीड़िता बोली अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी और उसके साथ शादी कर ली।
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जिला जज संजय कुमार मलिक ने जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दे दिए। थाना मंटोला में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार युवती के पिता ने 21 अप्रैल 2022 को तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि शाम 5 बजे आरोपी सनी उनकी दोनों पुत्रियों को साथ लेकर चला गया। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि उसने आरोपी के साथ अपनी मर्जी से शादी की है। उनके बच्चे भी हैं। वह पति-पत्नी के रूप में साथ रहते हैं। पुलिस ने गिरफ्तार कर 14 जनवरी 2026 को आरोपी सनी को अदालत में पेश कर जेल भेजा था। आरोपी तब से जेल में निरुद्ध था।