मैनपुरी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों की फिटनेस की समय सीमा खत्म होने के बाद भी उन्हें वैद्य माना जाएगा। एआरटीओ कार्यालय बंद होने और कर्फ्यू के चलते शासन ने वैद्यता बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इस दौरान वाहन और चालकों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
अप्रैल के अंति सप्ताह में शासन ने कोरोना कर्फ्यू की घोषणा कर दी थी। इसके बाद से लगातार इसकी सीमा बढ़ाई जा रही है। इसके चलते ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों की फिटनेस का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है। इसे देखते हुए शासन ने इन अभिलेखों की वैद्यता बढ़ाने के आदेश दिए हैं। आदेश के अनुसार कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन अभिलेखों की वैद्यता खत्म हो रही है उन्हें 30 जून तक वैद्य माना जाएगा।
30 जून के बाद वे अपने अभिलेख का नवीनीकरण करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई जुर्माना नहीं देना होगा वहीं अगर चेकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन फिटनेस अभिलेख चेक किए जाते हैं तो वैद्यता खत्म करने के लिए कार्रवाई नहीं की जाएगी।