जिला पंचायत सदस्य के 23 पद
विभाग द्वारा मांगी गईं आपत्तियों पर जिला पंचायत सदस्य के 23 पद पर 11, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 579 पद पर 6 एवं ग्राम प्रधान के 423 पदों पर 557 आपत्तियां दर्ज कराई गई। विभाग ने इन आपत्तियों का निस्तारण कर सूची जारी करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन मामला कोर्ट में चले जाने से अंतिम सूची जारी नहीं हो सकी।
कोर्ट ने अपने फैसले में आरक्षण प्रक्रिया को रद्द कर नए सिरे से आरक्षण जारी करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के बाद से ऐसे दावेदार जिनके आरक्षण मनमाफिक नहीं हो सके वे खुश नजर आ रहे हैं। वही जिन दावेदारों के आरक्षण मनमाफिक हो गए थे वे अब चिंतित नजर आने लगे हें। उनको डर सता रहा है कि कहीं नए सिरे से आरक्षण होने से कहीं उनका आरक्षण न बदल जाए।
जिला पंचायतराज अधिकारी श्रीकांत यादव ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद अब नए सिरे से आरक्षण किया जाएगा। इसके लिए शासनादेश का इंतजार किया जा रहा है, जैसे ही शासनादेश आएगा आरक्षण प्रकिया शुरू कर दी जाएगी।