प्रत्येक मतदेय स्थल पर पोलिंग पार्टी में पांच कार्मिक होंगे। 17035 कार्मिकों को पीठासीन, मतदान एवं अन्य कार्मिक रूप में ड्यूटी लगाई है। 3407 कार्मिकों को आकस्मिक स्थिति में कार्य के लिए रिजर्व रखा गया है।
90 दिन में देना होगा चुनाव खर्च का हिसाब
ग्राम प्रधान, सदस्य ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को जिला निर्वाचन कार्यालय ने बुधवार को चुनाव खर्च के हिसाब के लिए रजिस्टर प्रदान कर दिए हैं। एडीएम वित्त एवं राजस्व योगेंद्र कुमार ने बताया कि चुनाव खर्च का विवरण 90 दिन में प्रत्येक प्रत्याशी को रजिस्टर व बिल सहित प्रस्तुत करना होगा।
व्यय का विवरण नहीं देने पर कार्रवाई होगी। प्रत्याशियों की सूची आयोग को भेजी गई है। जिला पंचायत सदस्य के लिए 1.50 लाख रुपये और प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 75 हजार रुपये, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 10 हजार रुपये अधिकतम चुनाव खर्च की सीमा है।
परिवहन आयुक्त धीरज साहू बने प्रेक्षक
पहले चरण में आगरा में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आयोग ने परिवहन आयुक्त धीरज साहू को प्रेक्षक नियुक्त किया है। 15 अप्रैल तक तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रेक्षक आगरा आ सकते हैं।