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UP: करवा चौथ से एक दिन पहले आया कोर्ट का फैसला, कातिल पत्नी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Fri, 10 Oct 2025 10:03 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

पति की हत्या के मामले में दोषी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे 30 हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा।
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court new - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा में पति की हत्या के मामले में अदालत ने मृतक की पत्नी शिखा बघेल, ऋषिकेश और थाना बाह क्षेत्र के गांव खोड़न निवासी सुशील उर्फ भूरा को दोषी माना। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट-1 यशवंत कुमार सरोज ने तीनों को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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थाना बासौनी में दर्ज केस के अनुसार विक्रम बघेल ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उनके पिता अतिराज सिंह बघेल 3 जनवरी 2025 की रात खाना खाने के बाद घर के पास चारपाई पर सो रहे थे। सुबह 7 बजे गांव की युवती स्नेहा अपने घर से कूड़ा डालने गई तो उसने देखा पिता का शव पड़ा था। वह चीख पड़ी। इस पर अन्य गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

विक्रम ने राधा देवी, उसके देवर फौरन सिंह व अन्य पर पिता की हत्या का आरोप लगाया था। इन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने विवेचना में अवैध संबंधों में बाधा बनने पर पति को मारने के आरोप में मृतक की पत्नी शिखा बघेल, ऋषिकेश और सुशील उर्फ भूरा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। 
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