राजस्थान सीमा से लगे यूपी के बॉर्डर सील हैं। ऐसे में बॉर्डर पार करने वाले हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग हो रही है। बीमार व स्क्रीनिंग में फेल होने वालों को बॉर्डर पार करने की अनुमति नहीं है।
ये हैं नियम-कायदे
- बरात में 20 से 25 लोगों को जाने की अनुमति है।
- सभी लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
- सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कार्यक्रम होंगे।
- शादी में डीजे नहीं बजेगा, शराब पीने पर प्रतिबंध।
- धारा 144 का उल्लंघन होने पर मुकदमा दर्ज होगा।
सदर तहसील क्षेत्र में शादियों की अनुमति अब थाना स्तर से मिल सकेगी। एसडीएम सदर ने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी थाना प्रभारियों व क्षेत्राधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। एसडीएम गरिमा सिंह ने बताया वैवाहिक कार्यक्रम के लिए अनुमति आवश्यक नहीं है। थाना स्तर पर सूचना देकर नियमों के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे।
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इसके लिए लोगों को अब तहसील में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा एक जून के आदेश में डीएम ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किए थे। बरात निकालने पर पूर्ण रोक रहेगी। विशेष स्थिति में कोई भी आवेदक तहसील में प्रार्थनापत्र दे सकता है।