कासगंज। सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने जानलेवा हमले के दो दोषियों को दस - दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का भी सजा में प्रावधान किया गया है।
ढोलना क्षेत्र के ग्राम फिरोजपुर निवासी जमुना दास 28 अप्रैल 2013 को अपने पुत्र कालीचरन अपने भाई टिंकू, राकेश कुमार के साथ फसल की
रखवाली कर रहा था। रात समय करीब 9.30 बजे उसके ही गॉव के ऐदल सिंह, सुदेश वहां पहुंच गए। पुरानी रंजिश के चलते उसके पुत्र टिक्कू व राकेश को गाली गलौज करते हुये लाठी डंडों से मारा पीटा। इसके बाद कालीचरन के गोली मार दी। जिससे वह घायल हो गया। मामले की प्राथमिकी आरोपियों को नामजद करते हुए थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने की।