आगरा। ट्रांसपोर्टर असगर अली की हत्या के मामले में शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई। हत्या के आरोप में बी वारंट पर जेल गए थाना बरहन क्षेत्र के गांव नगला ताल खांडा निवासी आरोपी रवि यादव के अधिवक्ता ने कोरई टोल प्लाजा और नगर निगम के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। सीजेएम शारिब अली ने विवेचक को केस डायरी सहित 4 अगस्त को तलब करने के आदेश दिए।
थाना शाहगंज में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, अब्दुल अली ने तहरीर दी थी। बताया कि उनके पिता असगर अली ट्रांसपोर्ट संचालक थे। 3 अप्रैल की रात 11 बजे वह गाड़ी से माल लेकर चालक लोकेंद्र के साथ जयपुर गए थे। कोरई टोल से पहले फतेहपुर सीकरी रोड पर सचल दल के राज्य कर अधिकारी रेशू त्रिपा ने ई-वे बिल और इनवॉइस दिखाने के लिए रुकवाया। पिता को अभिरक्षा में रखा गया। 4 अप्रैल को पिता का शव एक गोदाम के पास मिला। कार से कुचलकर उनकी हत्या की गई।
पिता ने राज्य कर आयुक्त सचल दल अधिकारी की अवैध वसूली, पद का दुरुपयोग करने पर प्रमुख सचिव, राज्य कर आयुक्त, लोकायुक्त, एसपी विजलेंस में शिकायत की थी। जिसकी जांच भी चल रही है। जांच शुरू होने के बाद से उन पर दबाव बनाया जा रहा था।