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Diwali 2022: आगरा में रात आठ बजे तक बिकेंगे पटाखे, 10 बजे तक होगी आतिशबाजी, यहां लगेंगी दुकानें

Tue, 18 Oct 2022 07:52 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

नौ स्थानों पर आतिशबाजी की बिक्री होगी। दुकानदार रात आठ बजे तक ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। वहीं आतिशबाजी की समय सीमा रात आठ बजे से 10 बजे तक रखी गई है। 
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सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
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आगरा में दिवाली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी के लिए मंगलवार को प्रशासन ने समय सीमा तय कर दी। 22 से 24 अक्तूबर तक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक पटाखों की बिक्री होगी। रात 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी होगी। तय समय सीमा का उल्लंघन करने पर इलाका पुलिस कार्रवाई करेगी।
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एडीएम सिटी एवं आयुध प्रभारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के अनुसार दिवाली पर पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सूचीबद्ध ब्रांड के हरित पटाखे बिकेंगे। इनके अलावा अन्य ब्रांड व प्रदषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। 22 से 24 अक्तूबर तक व्यवस्था लागू रहेगी। क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट, पुलिस और प्रदूषण विभाग के अधिकारी निगरानी करेंगे। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।

260 दुकानों के लिए आए 1523 आवेदन

नौ स्थानों पर आतिशबाजी की बिक्री होगी। मंगलवार को कलक्ट्रेट में पर्चियों से दुकान आवंटन के लिए लाटरी खोली गईं। कुल 260 दुकानों के लिए 1523 आवेदन आए थे। जिनमें 1263 लोग खाली हाथ लौटे। उन्हें लाटरी में कोई दुकान नहीं मिली। 

आवंटियों को बुधवार को स्थल वार राजस्व शुल्क व बैंक चालान जमा कराना होगा। जिसके बाद उन्हें अनुमति पत्र मिलेगा। एडीएम सिटी अंजनी कुमार ने बताया कि अग्निशमन, विद्युत एवं पानी की व्यवस्था आवंटियों को स्वयं करनी होगी। हरित पटाखों की बिक्री मात्रा भी तय है। तय मात्रा से अधिक विस्फोटक सामिग्री दुकानों पर नहीं रखी जाएगी। 

यहां सजेंगे पटाखा बाजार

स्थान दुकानें की संख्या आवेदन
कोठी मीना बाजार 72 452
जीआईसी मैदान 12 111
सेक्टर 11 पार्क 60 109
बैप्टिस्ट स्कूल मैदान 03 12
कंपनी गार्डन मैदान 12 255
तालाब किनारे रुनकता 10 02
सेक्टर- 15 का मैदान 20 113
शक्ति नगर का मैदान 10 66
अब्बूलाला दरगाह मैदान 10 413
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ये हैं नियम-कायदे

  • आवंटी को 10 फुट की दुकान स्वयं बनानी होगी।
  • एक दुकान से दूसरी की दूरी 10 फुट रखनी होगी।
  • अग्निशमन, पार्किंग, विद्युत व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
  • दुकान में 50 किग्रा. पटाखे व 50 किग्रा. फुलझड़ी रखेंगे।
  • जिसे दुकान आवंटित होगी, वही बिक्री कर सकेगा।
  • हरित पटाखे ही बिकेंगे, अन्य बिक्री पर एफआईआर होगी।
  • शर्तों के उल्लंघन पर अस्थाई लाइसेंस निरस्त हो जाएगा।

अवैध पटाखों से भरे गोदाम

बिचपुरी रोड पर अवैध पटाखों से गोदाम भरे हुए हैं। हरित पटाखों की आड़ में इन्हें बेचने की तैयारी है। अत्यधिक धुआं व जहरीली गैस छोड़ने वाले इन पटाखों की जांच पर अफसरों ने आंख मूंद रखी है। यह स्थिति तब है जब पिछले साल शाहगंज स्थित पटाखा गोदाम में अग्निकांड में दो लोगों की मौत हो चुकी है। 

कानपुर में विकास दुबे कांड के बाद शासन ने विस्फोटक गोदामों के सत्यापन के निर्देश दिए थे, लेकिन तीन साल में प्रशासन ने जांच नहीं कराई। जिलाधिकारी नवनीत चहल का कहना है कि विस्फोटक गोदामों की दिवाली से पहले जांच कराई जाएगी।
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