कासगंज। अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा के न्यायालय ने घर में घुसकर चोरी करने के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
बहोरा सिकंदरपुर गांव वैश्य निवासी राम सिंह के घर में 29 दिसंबर 2022 को रात के समय तीन चोर मुख्य गेट के पास सीढ़ी रखकर घर में घुस आए। चोरों ने उनके भाई मुन्नालाल के बंद कमरे के ताला तोड़ कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जेवरात आदि व पैसे चोरी कर लिए। खटपट की आवाज सुनकर जब राम सिंह उठा ताे चोर उसके कमरे में भी चोरी कर रहे थे।
चोरों ने उसके सरिया मार दी। इसके बाद उसे कमरे से बंद कर चले गए। जानकारी मिलने पर उनके भतीजे अरुण कुमार ने गेट खोला और उसे बाहर निकाला। मामले की प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद पुलिस ने अनिल निवासी जहांगीरपुर सोरोंजी को जेल भेज दिया। आरोपी ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।