आगरा। एलएलएम की परीक्षा के दौरान छात्र का स्वास्थ्य खराब हो गया। परीक्षा में न बैठने की वजह से अनुत्तीर्ण हो गया। डॉ. बीआर आंबेडकर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक व अन्य ने फिर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। छात्र ने अदालत में वाद दायर किया। स्थायी लोक अदालत की अध्यक्ष शोभा पोरवाल, सदस्य हेमलता गौतम और पद्मजा शर्मा ने परीक्षा में बैठाने के विश्वविद्यालय को आदेश दिए हैं।
न्यू आगरा थाना क्षेत्र के दयालबाग निवासी प्रकाश अग्रवाल ने आंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक और विश्वविद्यालय को पक्षकार बनाकर अदालत में वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि उन्होंने 2009-10 में आगरा कॉलेज में एलएलएम (पी) में प्रवेश के लिए आवेदन किया। अनुमति मिलने पर 17 नवंबर 2011 को प्रवेश शुल्क जमा कराया। 2012 की परीक्षा में शामिल हुआ जिसका 4 साल बाद परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। अनुत्तीर्ण होने पर फिर से पूर्व छात्र के रूप में प्रवेश लिया। पहले पेपर की तिथि पर स्वास्थ्य खराब होने की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो सका। इस कारण फिर से अनुत्तीर्ण हो गया। इसके बाद उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी। संवाद