मैनपुरी। थाना भोगांव क्षेत्र के एक गांव में आठ साल पहले एक किशोरी से छेड़छाड़ करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दो साल की सजा सुनाई है। उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना भोगांव क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी के साथ 12 मई 2016 को कश्मीर सिंह निवासी नाका थाना भोगांव ने छेड़छाड़ की थी। किशोरी के पिता ने कश्मीर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करके कश्मीर के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी।
गवाही के आधार पर कश्मीर सिंह को किशोरी से छेड़छाड़ करने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने कश्मीर सिंह को दो साल की सजा सुनाकर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।