कासगंज। कोर्ट ने ऑपरेशन कनविक्शन के तहत लापरवाही से वाहन चलाने के दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 6500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
मथुरा के झुड़ावई फरह निवासी लखमी चंद्र के लापरवाही से वाहन चलाने पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने वर्ष 2009 में उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। पुलिस की पैरवी के चलते उसका दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने जेल में बिताई अवधि को सजा में बदल दिया। इसके बाद उसे न्यायालय उठने तक की सजा एवं 6500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास का सजा में प्रावधान किया है।
10जेएनडी29: चुनाव जीतने के बाद प्रधान समेत अन्य पदाधिकारी खुशी मनाते हुए। अधिवक्ता- फोटो : रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते यात्री।