आगरा। कार चोरी होने पर बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से ब्याज सहित रकम जोड़कर 7.95 लाख रुपये का चेक जमा कराकर वादी को सौंपा।
थाना न्यू आगरा क्षेत्र केे शारदा विहार फेज-2 निवासी संजीव कुमार उपाध्याय ने आयोग में वाद दायर किया था। बताया कि कार का न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था। जिसकी अवधि 30 मार्च, 2022 तक थी। 21 फरवरी 2022 की रात कार ट्रांस यमुना स्थित गोयल सिटी अस्पताल के बाहर सर्विस रोड से चोरी हो गई। अगले दिन थाना एत्माद्दौला में प्राथमिकी दर्ज कराई और बीमा कंपनी को सूचित किया।
विवेचक ने 23 अगस्त को अंतिम रिपोर्ट अदालत में दाखिल की। कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। उल्टा उन पर गाड़ी के अंदर चाबी छोड़ने का आरोप लगाया। जबकि गाड़ी चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद थी। जिसमें दिख रहा था कि चोर एक कार से आए। दरवाजे का लॉक खाेलने की कोशिश की न खुलने पर लैपटॉप के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लॉक को डिकोड किया। इससे दरवाजा खुल गया।