7 मार्च 2025 को एडीजे-1 ने हत्या के आरोप में सुनाई थी सजा, आरोपी ने सजा के विरुद्ध हाईकोर्ट में की थी अपील
आगरा। चाकू मारकर युवक की हत्या के आरोप में थाना हरीपर्वत क्षेत्र के नगला धनी निवासी संजू बहादुर को दोषी पाते हुए एडीजे-1 ने उम्रकैद की सजा सुना दी। दोषी ने आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दे दिए।
थाना हरीपर्वत में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नगला धनी निवासी बिजेंद्र सिंह ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उनके पुत्र हरीश की आरोपी संजू बहादुर ने 1 जून 2010 को चाकू से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी संजू बहादुर सहित पांच आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। एक आरोपी के नाबालिग होने पर उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को भेजी गई थी। एक आरोपी के अदालत में हाजिर नहीं होने पर उसे फरार घोषित कर दिया गया। दो आरोपियों की पत्रावली अलग कर दी गई। मुकदमे के विचारण के बाद एडीजे 1 ने 7 मार्च 25 को आरोपी संजू बहादुर को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा के साथ 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।