आगरा। वारंटी में एसी खराब होने पर कंपनी ने पार्ट्स बदलकर ठीक नहीं किया। पीड़ित की शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया और मेसर्स अनिल इलेक्ट्रॉनिक्स एमजी रोड से 45 दिन के अंदर एसी के पार्ट्स बदलने या कीमत अदा करने के आदेश दिए।
आयोग ने इसके साथ ही मानसिक उत्पीड़न और वाद व्यय के 25 हजार रुपये अलग से देने के आदेश भी दिए हैं। मेसर्स आईमेट के प्रतिनिधि पवन कुमार ने आयोग में वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि 6 जून, 2018 और 19 मई, 2019 को उन्होंने अपनी फर्म के लिए दो विंडो एसी खरीदे थे। फर्म में लगाने के दिन से एसी ठीक से काम नहीं कर रहे थे। बार-बार बंद हो जाते थे। ऑनलाइन शिकायत पर कंपनी ने मैकेनिक भेजा। वह मरम्मत कर चला गया, पर समस्या का समाधान नहीं हुआ। सर्विस सेंटर पर गैस डालकर वापस दे दिया गया। 2025 में फिर से सर्विस सेंटर पर गए। वापस देने पर एसी के आगे पीछे से कॉइल खराब कर दिए। इसके बाद समस्या का समाधान नहीं किया। 4 मार्च 2025 को साफ मना कर दिया कि वह ठीक नहीं करेगा।