आगरा। जमीन खरीदने में दिया गया 45 लाख रुपये का चेक बाउंस होने पर पीड़ित ने अदालत की शरण ली। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-5 पंकज कुमार ने आरोपी कमलकांत शर्मा को मुकदमे के विचारण के लिए तलब किया है।
नगला हवेली गढ़ी भदौरिया, जगदीशपुरा निवासी जितेंद्र कुमार सागर ने वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि विपक्षी गढ़ी भदौरिया निवासी कमलकांत शर्मा ने 8 जून 2023 को उनसे भूमि का सौदा 60 लाख रुपये में किया था। 9 जून 2023 को तहसील सदर में बैनामा के दौरान कमलकांत ने 15 लाख रुपये नकद और 45 लाख रुपये का चेक दिया। चेक बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया।