कासगंज। कासगंज कोतवाली पुलिस द्वारा 34 साल पूर्व दर्ज किए गए चोरी के एक मुकदमे में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय ने आरोपी पर चार सौ रुपए जुर्माना लगाकर मामले को निस्तारित किया है।कोतवाली पुलिस ने जनपद हाथरस के थाना हसायन के ग्राम मैकुरी निवासी कृष्ण गोपाल के विरुद्ध 1990 चोरी की संबंधित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया था। तत्पश्चात प्रकरण की विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया। वर्ष 1990 से लंबित चले आ रहे उक्त मामले में आरोपी ने न्यायालय में आत्म समर्पण कर जुर्म को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि वह मुकदमा लड़ने में असमर्थ है। न्यायालय ने आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार ने पर चोरी की संबंधित धाराओं के तहत 400 रुपए जुर्माना लगाते हुए 34 साल पुराने मामले का निस्तारण किया है। संवाद
जान से मारने के प्रयास के आरोपी को नहीं मिली जमानत
कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद माउज बिना असीम के न्यायालय ने जान से मारने के प्रयास के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। गंजडुंडवारा क्षेत्र के मोहल्ला कादरगंज रोड निवासी मदन गोपाल के बेटे अभिषेक पर 29 मार्च 2024 को घर में घुसकर रत्नेश,ज्ञान देवी बृजेश,दिनेश, अशीष, अतुल, अंकुश, आनंद आदि ने सिर में लोहे के रॉड से हमला कर लहूलुहान कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। मदन गोपाल ने थाना गंजडुंडवारा में उक्त आरोपियों के खिलाफ धारा 147,452,302,323 504,506,/34 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी ज्ञान देवी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष अपनी जमानत अर्जी प्रस्तुत की। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। वहीं बचाव पक्ष अधिवक्ता ने जमानत देने की अपील की। न्यायालय ने आरोपी ज्ञान देवी को जमानत नहीं दी। संवाद