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Agra News: भैंस चोरी के आरोपी को नहीं मिली जमानत

Tue, 10 Jun 2025 10:34 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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कासगंज।। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुतोष कुमार शर्मा की कोर्ट ने चोरी की भैंस, तमंचे और नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए एक आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी सकील की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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यह मामला 4 मई, 2025 का है, जब अमांपुर थाना प्रभारी सुमित त्रिपाठी ने नगला तेज सिंह के पास से एक ईको वैन से रहीश, नौशाद, अरमान, सुहान और सारिक को गिरफ्तार किया था। इनके पास से नशीला पदार्थ और तराजू बरामद हुआ था। इसी दौरान बब्लू और सकील को चोरी की भैंसों के साथ पकड़ा गया, जिनके पास से जानवर काटने का सामान भी मिला। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ईको वैन दिल्ली से चोरी की गई थी। उन्होंने दो भैंसें गांव जाटऊ से चुराई थीं, जिनमें से एक बेच दी गई थी। एक अन्य भैंस धनसिंहपुर सिढ़पुरा से चोरी की गई थी। सभी आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे इन भैंसों को काटकर मांस बेचने के लिए लाए थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया था। गिरफ्तार आरोपियों में से सकील ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे अब न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
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