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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद: ठाकुर केशवदेव पक्ष का केस स्थानांतरण करने की मांग का प्रार्थना पत्र खारिज

Mon, 12 Dec 2022 07:45 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण संबंधी सभी केसों को दूसरी अदालत में स्थानांतरण करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे खारिज कर दिया गया है। 
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जिला एवं सत्र न्यायालय मथुरा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में ठाकुर केशवदेव पक्ष का स्थानांतरण प्रार्थना पत्र जिला जज राजीव भारती की अदालत ने सोमवार को खारिज कर दिया। वादी अधिवक्ताओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण संबंधी सभी केसों को दूसरी अदालत में स्थानांतरण करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। उधर, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के स्थानांतरण संबंधी प्रार्थना पत्र पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई अब 16 दिसंबर को होगी।

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अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा पेश किया था। जिसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन ने केस के स्थायित्व पर सुनवाई के आदेश दिए। अधिवक्तागण ने निर्णय पर रिवीजन व न्यायालय से केस स्थानांतरण के लिए जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। 

प्रार्थना पत्र में अधिवक्तागण ने यह भी कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि संबंधी सभी केस के लिए एक अलग कोर्ट तय की जाए। जिला जज ने रिवीजन के केस को तो एडीजे-षष्ठम की अदालत में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रार्थना पत्र को सोमवार को खारिज कर दिया गया। ईदगाह कमेटी के सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि जिला जज की अदालत ने उनकी मांग को मानते हुए निर्णय दिया है। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि केस स्थानांतरण का उन्होंने भी विरोध किया था।

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अब 16 दिसंबर को होगी सुनवाई

अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के सिविल जज सीनियर डिवीजन-2 से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस स्थानांतरण के प्रार्थना पत्र पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। शिशिर चतुर्वेदी के अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत से प्रार्थना की कि केस को सिविल जज सीनियर डिवीजन - 2 से सिविल जज सीनियर डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया जाए। सोमवार को विपक्ष ईदगाह कमेटी के सचिव व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी केस में हाजिर हो गए। अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल ने बताया कि अब इस केस में जिला जज की अदालत में 16 दिसंबर को सुनवाई होगी।
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