तेजोमहालय केस में पक्षकार बनने के लिए कामरेड भजनलाल की ओर से दाखिल प्रार्थनापत्र को अदालत ने लगातार अनुपस्थिति के चलते खारिज कर दिया। अदालत ने पहले पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया था, लेकिन भजनलाल और उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए।
श्री भगवान तेजोमहादेव, तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि के केस में बृहस्पतिवार को सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-2 की अदालत में सुनवाई हुई। मामले में पक्षकार बनने के लिए दाखिल कामरेड भजनलाल के प्रार्थनापत्र को लगातार अनुपस्थिति होने पर खारिज कर दिया गया। अगली सुनवाई के लिए 15 अक्तूबर को होगी।
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वादी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि कामरेड भजनलाल ने मुकदमे में विपक्षी के रूप में शामिल होने के लिए 10 सीपीसी के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थनापत्र निस्तारण के लिए लंबित था। अदालत ने भजनलाल को पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया था लेकिन वह और उनके अधिवक्ता लगातार अनुपस्थित रहे। इस पर वादी अधिवक्ता ने अदालत से प्रार्थनापत्र खारिज करने की मांग की। अदालत ने स्वीकार कर प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अधिवक्ता मौजूद रहे।