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यूपी: आगरा में सुपारी पर टैक्स चोरी, 40.5 लाख का लगा जुर्माना

Sat, 09 Dec 2023 02:57 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

 स्टेट जीएसटी के सचल दल ने साईं एंटरप्राइजेज के माल को पकड़ा। कंपनी पर 40.5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। 
 
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जीएसटी - फोटो : Social Media
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विस्तार
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आगरा में स्टेट जीएसटी के सचल दल ने सुपारी की कैटेगरी बदलकर की जा रही टैक्स की चोरी को पकड़ा है। गुरुग्राम की साईं एंटरप्राइजेज ने 18 प्रतिशत टैक्स दायरे में आने वाली क्रश्ड सुपारी की जगह पांच फीसदी टैक्स वाली सुपारी का परिवहन कागजों में दिखाया, जबकि गाड़ी में क्रश्ड और बिना खुशबू वाली सुपारी का परिवहन किया जा रहा था। 
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सचल दल ने ई-वे बिल के साथ अन्य खामियां भी पाई, जिसके आधार पर माल की जांच की गई। फर्म की ओर से कोई भी स्टेट जीएसटी अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुआ।

स्टेट जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 मारुति शरण चौबे ने बताया कि इस मामले में फर्म से 40.5 लाख रुपये टैक्स और जुर्माना जमा कराया गया है। इस मामले में साईं एंटरप्राइजेज की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में धारा 129(1) ए में पारित करने का निर्देश दिया। उसी आदेश पर फर्म से 40.50 लाख रुपये जमा कराए गए।
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